भारत: झारखंड विधायक नकद वसूली मामला : सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी धानुका को अंतरिम सुरक्षा दी
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सी.टी. रविकुमार की पीठ ने कहा: याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को सुना और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नोटिस जारी करें। मामले को छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सी.टी. रविकुमार की पीठ ने कहा: याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को सुना और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नोटिस जारी करें। मामले को छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।
इस बीच, याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। हालांकि, याचिकाकर्ता को सभी चरणों में जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।
धानुका ने एफआईआर को रद्द करने और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कठोर कदमों से सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। उन पर 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पैसे के साथ पकड़े गए तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल को 48 लाख रुपये की नकदी की आपूर्ति करने का संदेह है।
धानुका ने दावा किया है कि राज्य सरकार को गिराने के लिए झारखंड के विधायकों को रिश्वत देने के मामले में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।
उनके वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि यह पार्टियों के बीच एक राजनीतिक खेल है और वह एक व्यवसायी हैं।
--आईएएनएस
आरएचए/
पढें भारत खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.