एनएच 8 के रिसोर्ट पर 4 लाख का जुर्माना: राजधानी में दिल्ली बाईपास कुकस स्थित शिव विलास रिसोर्ट पर अवमानक मिली आइसक्रीम और पनीर, 4 लाख का लगाया जुर्माना
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर जयपुर ने अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) खाद्य सामग्री मिलने पर एन.एच. 8 कूकस, जयपुर में दुर्गा मंदिर के पास स्थित शिव विलास रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर चार लाख रुपए की शास्ति लगाई है।
जयपुर।
राजधानी गुलाबी नगरी में दिल्ली बाईपास कुकस स्थित एक रिसोर्ट में अवमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर जयपुर ने अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) खाद्य सामग्री मिलने पर एन.एच. 8 कूकस, जयपुर में दुर्गा मंदिर के पास स्थित शिव विलास रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर चार लाख रुपए की शास्ति लगाई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर बीरबल सिंह ने बताया कि रिसोर्ट पर दो मुकदमों में यह शास्ति लगाई गई है। इस रिसोर्ट में वनीला आइसक्रीम अवमानक पाए जाने से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 11/2020 में एवं पनीर अवमानक पाए जाने से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 38/2019 में 9 मार्च 2021 को यह निर्णय किया गया। दोनों प्रकरणों में दो-दो लाख रुपए की शास्ति लगाई गई। उन्होंने बताया कि यह शास्ति खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (2) धारा 51 के अन्तर्गत प्राप्त परिवादों पर निर्णय कर रिसोर्ट के निदेशक विश्वनाथ शुक्ला व अन्य पर लगाई गई है।
पढें राजस्थान खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.