क्राइम: हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को 2 पुराने मामलों में नोटिस भेजा

शाहीनायथगंज और मंगलहट थाने के पुलिस अधिकारियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है।

हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को 2 पुराने मामलों में नोटिस भेजा
Hyderabad police serve notices to Raja Singh in 2 old cases
हैदराबाद, 25 अगस्त (आईएएनएस)। हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह को उनके खिलाफ दो पुराने मामलों में नोटिस जारी किया, जबकि पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनकी फिर से गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।

शाहीनायथगंज और मंगलहट थाने के पुलिस अधिकारियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है।

मंगलहाट पुलिस ने फरवरी में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने के लिए एक वीडियो के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के संबंध में नोटिस जारी किया था, जो उस राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान वायरल हुआ था।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

शाहीनायथगंज पुलिस ने अप्रैल में बेगम बाजार में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में नोटिस जारी किया था।

विधायक के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन और हैदराबाद के कुछ हिस्सों में तनावपूर्ण स्थिति के बीच विकास हुआ।

नोटिस की तामील को पुलिस द्वारा राजा सिंह की फिर से गिरफ्तारी के लिए जमीन तैयार करने के एक नए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारी विरोध के बाद पुलिस ने मंगलवार को राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, उन्हें उसी दिन शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।

नामपल्ली में 14वीं अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पुलिस की रिमांड रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने सीआरपीसी के 141 ए के तहत विधायक को नोटिस जारी नहीं किया था।

धर्म के आधार पर लोगों के वर्गो के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए विधायक के खिलाफ हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों और तेलंगाना के अन्य जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे।

उसे दो थानों में दर्ज मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, उनकी जमानत याचिका पर बहस के दौरान, उनके वकील ने अदालत के ध्यान में लाया था कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें अधिकतम सात साल कैद की सजा का प्रावधान है।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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