Rajasthan सरकार की समितियों का गठन: Rajasthan की गहलोत सरकार ने पत्रकारों की सुविधाओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय समितियों का किया गठन
राजस्थान सरकार ने राज्य के पत्रकारों की विभिन्न सुविधाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं विभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है।
जयपुर।
राजस्थान सरकार ने राज्य के पत्रकारों की विभिन्न सुविधाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं विभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है।
इन समितियों में प्रदेश के विभिन्न पत्रकारों के साथ प्रशासनिक लोगों को शामिल किया गया है।
सरकार ने राज्य में पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई।
इसमें 21 सदस्यों सहित सूचना एंव जनसंपर्क विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगे।
इसके अलावा पत्रकार कल्याण से संबंधित विभिन्न नियमों, सुविधाओं व समस्याओं की समीक्षा के लिए जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की विभागीय समिति गठित की गई। इसमें समिति के सदस्य सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक होंगे।
इसी प्रकार राज्य सरकार की ओर से राजस्थान विज्ञापन नियम -2001 के नियम 15 के तहत समाचार पत्रों के वर्गीकरण के लिए राज्य वर्गीकरण सलाहकार समिति का पुनर्गठन दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक इसमें अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त निदेशक सदस्य सचिव होंगे। समिति में 12 सदस्य होंगेे।
पत्रकारों के ज्ञापन और मांगों के लिए समिति गठित
राज्य सरकार ने विभिन्न पत्रकार एवं समाचार पत्र संघों और संगठनों की समस्याओं, सुविधाओं , अन्य मांगों के लिए राज्य सरकार को समय-समय पर प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार कर अनुशंषा प्रस्तुत करने के लिए पत्रकार समस्या समाधान समिति का पुनर्गठन किया गया है।
इसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 34 सदस्य होंगे। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
अधिस्वीकरण नियम के लिए मीडिया के प्रतिनिधियों की समिति
राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 के नियम -3 के अन्तर्गत समाचार पत्रों, समाचार समितियों एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों तथा स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति का पुनर्गठन भी दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।
समिति के अध्यक्ष सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक होंगे तथा अतिरिक्त निदेशक समिति के सदस्य सचिव होेंगें। समिति में 9 सदस्य होंगे।
राजस्थान पत्रकार और सहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2001 के नियम 6 के अतर्गत राजस्थान पत्रकार और सहित्यकार कल्याण कोष के संचालन हेतु प्रबंध समिति का पुनर्गठन दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।
इस समिति के अध्यक्ष सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री होंगे। समिति में 11 सदस्य तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगे।
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