आरोपी काट रहा आजीवन कारावास : उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानें क्या दिया फैसला

Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सबसे चर्चित उन्नाव रेप कांड में पीड़िता को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने के मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है।

उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानें क्या दिया फैसला

नई दिल्ली । Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सबसे चर्चित उन्नाव रेप कांड में पीड़िता को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने के मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि, 3 जुलाई को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने पीड़िता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। जिसके बाद रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में गैर-जमानती वारंट के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसमें मामले के ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कराने की मांग की गई थी। इसी के साथ याचिका में पीड़ता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी।

रेप पीड़िता स्कूल की फर्जी टीसी दिखाकर खुद को बताया था नाबालिग
उन्नाव रेप पीड़िता पर स्कूल की फर्जी टीसी दिखाकर रेप के समय खुद को नाबालिग साबित करने के आरोप में उन्नाव कोर्ट में जारी सुनवाई में कुलदीप सेंगर के वकील ने मुकदमे में फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए फंसाने का आरोप लगाया था। 

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...तो ये है मामला
आपको बता दें कि साल 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और रेप का आरोप लगा था। इस घटना के वक्त महिला नाबालिग थी। उम्र का सबूत देने के लिए महिला ने स्कूल की टीसी कोर्ट में दिखाई थी और खुद को नाबालिग बताया था, लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने टीसी को फर्जी तरह से तैयार करने का दावा किया था। अपहरण और रेप के इस मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

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