उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामला: Udaipur का बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की दलील हुई फेल, 11 आरोपितों में से 1 और आरोपी जावेद को मिली हाईकोर्ट से जमानत

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के ऊपर राजनीति करने वाली भाजपा के राज में आरोपियों को जमानत मिल रही है। यही भाजपा का असली चेहरा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ओर आरोपित को जमानत दे दी।

Udaipur का बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की दलील हुई फेल, 11 आरोपितों में से 1 और आरोपी जावेद को मिली हाईकोर्ट से जमानत

जयपुर, 05 सितंबर 2024। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और आरोपित को जमानत दे दी।

हत्याकांड मामले में जहां पहले भाजपा सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी, वहीं अब कांग्रेस नेता भाजपा के चेहरे से नकाब हटने का हवाला देते हुए तंज कस रहे है।

कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के ऊपर राजनीति करने वाली भाजपा के राज में आरोपियों को जमानत मिल रही है। यही भाजपा का असली चेहरा है।

हाईकोर्ट जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने हत्याकांड में शामिल मोहम्मद जावेद की अर्जी पर यह कहते हुए जमानत दे दी कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर जावेद को​ गिरफ्तार किया था और आरोपी की लोकेशन साबित तक नहीं कर पाई।

ऐसे में वह जेल में है और इस केस में ट्रायल लंबा चलेगा तो ऐसे में जमानत दी जाती है। आप को यहां बता दें कि कोर्ट से इस मामले में पहले भी एक आरोपित को जमानत मिल चुकी। एनआईए टीम ने मामले की जांच करते हुए मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 


हाईकोर्ट में आरोपित जावेद के वकील ने बहस करते हुए कहा था कि एनआईए ने जावेद को टी—स्टॉल पर जाकर हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया था, लेकिन टी स्टॉल के मालिक के मुताबिक उस दिन जावेद वहां गया ही नहीं। एनआईए ने आरोप लगाया था कि जावेद ने कन्हैयालाल की रैकी कर रियाज को बताया था लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जावेद का मौके पर रैकी करना साबित ही नहीं हो रहा है।

जावेद कन्हैयालाल की दुकान पर गया ही नहीं। एनआईए ने कहा कि रियाज के पास जावेद का कॉल आया था लेकिन जावेद ने कभी रियाज को कॉल किया ही नहीं। मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले में फरहाद मोहम्मद को एनआईए कोर्ट ने गत वर्ष ही जमानत दे दी थी।

फरहाद पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला रेंतकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एनआईए ने 11 आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया था। 

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