Rajasthan@ विधानसभा भू राजस्व विधेयक पास: राजस्थान विधानसभा में भू राजस्व संशोधित विधेयक पास, अब बाड़ों की जमीन का भी हो पाएंगा आवंटन
राजस्थान विधानसभा का षष्ठम सत्र शनिवार शाम अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र स्थगन से पहले राज्य विधानसभा में राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
जयपुर।
राजस्थान विधानसभा का षष्ठम सत्र शनिवार शाम अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र स्थगन से पहले राज्य विधानसभा में राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले राजस्व राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में बताया कि राज्य सरकार ने गांवों, कस्बों और नगरों में लोगों को घर का कूड़ा-कचरा, अश्वशाला का मल, पशुओं का मल-मूत्र, खाद डालने एवं चारा आदि रखने के लिए बाड़ों के लिए भूमि आवंटित की थी, लेकिन समय के साथ परिवारों का आकार बढ़ने पर यहां उन्होंने कच्चे-पक्के मकान भी बना लिए। आवंटन नियमों के अनुसार यहां मकान बनाने की अनुमति नहीं है।
इसलिए शर्तों के मुताबिक यह आवंटन निरस्त भी हो सकते हैं। राज्य सरकार की जनकल्याण की भावना के अनुसार ऎसे लोगों को आवासीय पट्टे देकर उन्हें बेघर होने से बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अब उन्हें बेदखल नहीं किया जाकर उन्हें आवासीय आवंटित किया जाएगा। इसमें अधिकतम 500 वर्ग गज तक का ही आवंटन किया जाएगा। इससे पहले सदन ने विधेयक को प्रचारित करने के सदस्यों के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
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