Rajasthan न्यूनतम मजदूरी को लेकर फैसला: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में 7 रूपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 7 रूपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जयपुर।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 7 रूपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 252 रुपए के स्थान पर 259 रुपए प्रतिदिन या 6734 रुपए प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 264 रुपए के स्थान पर 271 रुपए प्रतिदिन या 7046 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
वहीं कुशल श्रमिक को 276 रुपए के स्थान पर 283 रुपए प्रतिदिन या 7358 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 326 रुपए के स्थान पर 333 रुपए प्रतिदिन या 8658 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी। सरकार ने मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को भूतलक्षी प्रभाव यानि एक जुलाई, 2021 से प्रभावी किया जाएगा।
श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जुलाई, 2020 से जून, 2021 तक कुल 12 माह की अवधि में हुई सूचकांक वृद्धि 171 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों में प्रतिदिन 7 रु. की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 27 रु. प्रतिदिन एक जुलाई, 2020 से लागू की गई थी।
Must Read: राजस्थान में 16 से खुल जाएंगे सभी शैक्षणिक संस्थान, गृह विभाग ने जारी किए आदेश
पढें राजस्थान खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.