जलसंकट से निपटने की तैयारी: पाली शहरी क्षेत्र में टैंकरों से जल परिवहन पर प्रतिबंध
पाली शहर (नगर परिषद् क्षेत्र) के परिक्षेत्र में स्थित समस्त जल स्त्रोतों से विशेष परिस्थितियों में जल परिवहन करने वाले ट्रेक्टर टैंकर एवं ट्रक टैंकरो के संचालन की अनुमति के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली को अधिकृत किया गया है।
पाली। पाली जिले में इस साल मानसून के कमजोर रहने की स्थिति में पेयजल स्रोतों में पानी की आवक प्रभावित होने के मद्देनजर गहराए पेयजल संकट में आम नागरिकों तक पेयजल की सुनिश्चितता के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर ने पाली शहर (नगर परिषद् क्षेत्र) के परिक्षेत्र में स्थित समस्त जल स्त्रोतों से जल परिवहन करने वाले ट्रेक्टर टैंकर एवं ट्रक टैंकरों का संचालन निषेध कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बुधवार शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की हैं, जो 24 सितम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप की ओर से जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि पाली जिले में भीषण गर्मी, जल संग्रहण क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से पेयजल की कमी को मद्देनजर रखते हुए पाली शहर (नगर परिषद् क्षेत्र) की जनता के लिए पेयजल की उपलब्धता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं यातायात के दृष्टिगत रखते हुए जनहित में राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 8.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाली शहर (नगर परिषद् क्षेत्र) के परिक्षेत्र में स्थित समस्त जलस्त्रोतों से जल परिवहन करने वाले ट्रेक्टर टैंकर एवं ट्रक टैंकरों का संचालन निषेध कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि जनहित में पाली शहर (नगर परिषद् क्षेत्र) के परिक्षेत्र में स्थित समस्त जल स्त्रोतों से विशेष परिस्थितियों में जल परिवहन करने वाले ट्रेक्टर टैंकर एवं ट्रक टैंकरो के संचालन की अनुमति के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली देशलदान को अधिकृत किया गया है। अधिकृत अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त करने पर अनुमत वाहनों का संचालन किया जा सकेगा। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 24 सितम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगी।
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