भारत: 13 सितंबर को एसएनसी लवलिन मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने रजिस्ट्री को सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसे टाला नहीं जाए।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने रजिस्ट्री को सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसे टाला नहीं जाए।
विजयन को 2017 में केरल हाईकोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किया गया था। उसी साल दिसंबर में, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि विजयन को मामले में रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद से किसी न किसी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया और 2021 में इसे चार बार टाला गया।
मामला 1996 में इडुक्की जिले में पल्लीवासल, सेंगुलम और पन्नियर जलविद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कनाडा स्थित एसएनसी लवलिन के साथ केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) के कॉन्ट्रैक्ट में 374 करोड़ रुपये के नुकसान से संबंधित है, जब विजयन राज्य के ई.के. नयनार की कैबिनेट में बिजली मंत्री थे।
केरल में कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि दिल्ली में भाजपा और विजयन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए मामला धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।
विशेष रूप से, केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में उन्हें क्लीन चिट दिए जाने के बाद, विजयन ने तुरंत एक प्रेस मीटिंग बुलाई और ओमन चांडी सरकार पर निशाना साधा, जिसने 2006 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।
--आईएएनएस
पीके/एएनएम
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