भारत: बिलकिस बानो के दोषियों के स्वागत पर चुप्पी साध सरकार नें खींच दी लकीर : प्रियंका गांधी
हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच यह सुनवाई करेगी।
हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच यह सुनवाई करेगी।
प्रियंका गांधी ने बिलकिस बानो मामले पर कहा, बलात्कार की सजा पा चुके 11 लोगों की रिहाई, कैमरे पर उनके स्वागत-समर्थन में बयानबाजी पर चुप्पी साधकर सरकार ने अपनी लकीर खींच दी है। लेकिन देश की महिलाओं को संविधान से आस है। संविधान अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला को भी न्याय के लिए संघर्ष का साहस देता है। बिल्किस बानो को न्याय दो।
दरअसल 15 अगस्त को बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। हालाकि इन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी लेकिन 15 साल की जेल की सजा काटने के बाद गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं। इन्होंने 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उनके परिवार के 7 लोगों की बेहरमी से हत्या कर दी थी।
--आईएएनएस
एमएसके/एसकेपी
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