भारत: सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के मामलों के प्रबंधन के लिए सीओए के आदेश को रद्द किया

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक की समिति (सीओए) के जनादेश को रद्द कर दिया और एआईएफएफ के लिए 28 अगस्त को होने वाले चुनाव को एक सप्ताह के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के मामलों के प्रबंधन के लिए सीओए के आदेश को रद्द किया
नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक की समिति (सीओए) के जनादेश को रद्द कर दिया और एआईएफएफ के लिए 28 अगस्त को होने वाले चुनाव को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जो नए नियमों का पालन करने के लिए परिवर्तित निर्वाचक मंडल और नामांकन दाखिल करने की अनुमति देगा।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना ने सीओए को समाप्त कर दिया और दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन की देखभाल एआईएफएफ के कार्यवाहक महासचिव द्वारा की जाएगी। इसमें कहा गया है कि आगामी चुनाव के लिए एआईएफएफ की कार्यकारी परिषद में 23 सदस्य होंगे - जिसमें से 17 सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे और छह सदस्य प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से चुने जाएंगे।

पीठ ने कहा कि वह फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन को रद्द करने और भारत में प्रतिष्ठित फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप आयोजित करने और भारतीय खिलाड़ियों और टीमों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आदेश पारित कर रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि रिटनिर्ंग अधिकारी (आरओ), जिन्हें नियुक्त किया गया है, उन्हें इसके द्वारा नियुक्त आरओ माना जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है और चुनाव कार्यक्रम को एक सप्ताह की अवधि के लिए चुनाव की तारीख बढ़ाकर संशोधित करने की अनुमति है। पीठ ने कहा, आने वाले चुनाव के लिए मतदाता सूची में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 सदस्य संघ शामिल होंगे।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

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