भारत: केंद्र बनाम दिल्ली सरकार: सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर सुनवाई करेगी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना ने सोमवार को कहा कि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का गठन राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच विवाद से जुड़े

केंद्र बनाम दिल्ली सरकार: सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर सुनवाई करेगी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ
नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना ने सोमवार को कहा कि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का गठन राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए किया गया है।

जैसे ही अधिवक्ता शादान फरासत ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मौखिक रूप से मामले का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का गठन किया है।

6 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया था।

तब, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह मुद्दा केवल सेवाओं से संबंधित है और इसे संविधान पीठ द्वारा तय किया जाएगा।

2018 में, एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र का डोमेन है, और बाकी दिल्ली सरकार के अधीन है।

केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 239एए की समग्र व्याख्या के लिए मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।

इसके आवेदन ने कहा गया है, आवेदक प्रस्तुत मुद्दों में संविधान के एक प्रावधान की व्याख्या की आवश्यकता वाले कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और वर्तमान मामले में शामिल प्रमुख मुद्दों को तब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में एक संविधान पीठ द्वारा तय नहीं किया जाता है।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तब प्रस्तुत किया था कि एक बार संविधान पीठ मामले का फैसला कर लेती है, तो इसे वापस संदर्भित करने का कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इंगित की गई हर छोटी-छोटी बात को बड़ी पीठ को नहीं भेजा जा सकता। जैसा कि शीर्ष अदालत ने कहा कि मुद्दा यह है कि संवैधानिक प्रावधान के दो हिस्से हैं, और समस्या तब उत्पन्न होती है जब वे किसी प्रावधान का उल्लेख करते हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, उस परि²श्य में मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना आवश्यक हो जाता है।

सिंघवी ने जवाब दिया कि इस मुद्दे को बड़ी बेंच को रेफर करना जरूरी नहीं है और मौजूदा तीन जजों की बेंच भी इस पर फैसला ले सकती है। इस पर पीठ ने पूछा, यदि संदर्भित किया गया तो क्या पूर्वाग्रह होगा? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि इसे क्यों भेजा जाना चाहिए?

सिंघवी ने कहा कि एक अन्य संविधान पीठ से संविधान पीठ का संदर्भ दुर्लभ है। उन्होंने कहा, मैं इसे संदर्भित करने के लिए आपके प्रभुत्व या लॉर्डशिप की शक्ति पर विवाद नहीं कर रहा हूं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि एक निष्कर्ष है कि कोई विचार नहीं किया गया और न्यायाधीशों ने मामले को संदर्भित करने के लिए कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत है।

28 अप्रैल को, मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के साथ अपने विवाद - राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर - को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने के लिए केंद्र की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम

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