राजस्थान नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी: राजस्थान में नि:शुल्क दवा व जांच के साथ अब 1 अप्रैल से ओपीडी व आईपीडी सेवा भी मिलेगी नि:शुल्क
1 अप्रेल से जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी में रजिस्टेशन के लिए आमजन से लिया जाने वाला शुल्क नहीं लिया जाएगा। 1 अप्रेल से राज्य सरकार द्वारा इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा।
जयपुर।
राजस्थान के राजकीय चिकित्सा संस्थान पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व निःशुल्क जांच योजना के बाद अब ओपीडी व आईपीडी सेवायें भी नि:शुल्क मिलेगी। 1 अप्रेल 2022 से सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी।
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीना ने बताया कि प्रदेश के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में एक अप्रेल से आमजन को ओपीडी और आईपीडी की नि:शुल्क सुविधा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई घोषणा के तहत प्रदेश में यह सुविधा शुरू होगी। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव आशुतोश ऐ.टी. पेडणेकर ने आदेश जारी किए है।
सरकार के आदेशों के मुताबिक 1 अप्रेल से जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी में रजिस्टेशन के लिए आमजन से लिया जाने वाला शुल्क नहीं लिया जाएगा।
1 अप्रेल से राज्य सरकार द्वारा इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले तथा भर्ती रोगियों को सभी दवाइयां व राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांचें नि:शुल्क दी जाएगी।
इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ, जिले के सभी बीसीएमओ व चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं।
चिकित्सा विभाग के निदेशालय के निर्देशानुसार राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा संस्थान में दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखी जावें।
इसके साथ ही विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। जिले के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर संचालित सीटी स्केन, एमआरआई एवं डायलिसिस आदि सुविधाएं भी रोगियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे संबंधित पीपीपी पार्टनर को उक्त जांच के लिए चिकित्सा संस्थान द्वारा भुगतान किया जाएगा।
केवल राजस्थान के लोगों को ही मिलेगी नि:शुल्क सुविधा
राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाले ओपीडी, आईपीडी, दवा व जांच की नि:शुल्क सुविधा केवल राजस्थान के लोगों को ही उपलब्ध होगी। दूसरे राज्यों व राज्य के बाहर से आने वाले रोगियों से नियमानुसार शुल्क वसूल किया जाएगा।
मरीज के राजस्थान का होने के प्रमाण के रूप में अपना जन आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अलावा पार्किंग, केन्टीन, कॉटेज वार्ड आदि का शुल्क राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के अनुसार होगा।
उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन किया जाएगा। इस दौरान क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जाएगा।
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