Twitter राहुल गांधी की नाराजगी: सोशल मीडिया पर सांसद राहुल गांधी का "ट्वीटर का खतरनाक खेल..." नाम से वीडियो जारी

कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया हैं। राहुल गांधी की ओर से इस वीडियो का टाइटल ट्वीटर का खतरनाक खेल... नाम से टाइटल दिया गया है।

सोशल मीडिया पर सांसद राहुल गांधी का "ट्वीटर का खतरनाक खेल..." नाम से वीडियो जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। 
कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi )ने ट्वीटर अकाउंट ब्लॉक(Twitter account block) किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया हैं। राहुल गांधी की ओर से इस वीडियो का टाइटल "ट्वीटर का खतरनाक खेल..." (Twitter's Dangerous Game")नाम से टाइटल दिया गया है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में कहा है कि 'मेरा ट्वीटर अकाउंट बंद कर वे राजनीतिक प्रक्रिया में दखलंदाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया की एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने को बिजनेस बना रही है। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मैं राहुल गांधी इसे पसंद नहीं करता। इस तरह देश के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। यह केवल राहुल गांधी पर हमला नहीं है। राहुल गांधी से जुड़े 19 से 20 मिलियन फॉलोअर पर हमला हैं। आप उनसे मेरा ओपिनियन जानने का हक छीन रहे हैं। वे इस बात को गलत ठहरा रहे हैं कि ट्वीटर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ट्वीटर भेदभाव(Discrimination) करने वाला प्लेटफॉर्म हो गया है।'
आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी की ये नाराजगी इस लिए है क्यों कि ट्वीटर ने गत सप्ताह शनिवार को राहुल गांधी का हैंडल ब्लॉक कर दिया था। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में रेप पीड़िता बच्ची के माता—पिता की फोटो ट्वीटर पर शेयर की थी। राहुल गांधी के इस एक्शन पर उन्हें ब्लॉक किया गया। इसके साथ ही देशभर में उनके खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने का मुकदमा भी दर्ज कराए गए। 

बाल अधिकार आयोग ने पुलिस को की थी शिकायत
दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(National Commission for Protection of Child Rights) ने राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस और ट्वीटर से शिकायत की थी। आयोग ने पीड़ित बच्ची के परिवार की फोटो पोस्ट करने पर राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आयोग का कहना था कि यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट(Juvenile Justice Act) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट का उल्लंघन किया गया है।

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