हाईकोर्ट की सरकार को फटकार: सिरोही में 2 दिन में शुरू किए जाए वेंटिलेटर, कबाड़ हो रहे 43़  वेंटिलेटर की जनहित याचिका से कोर्ट में हुई सुनवाई

सिरोही जिला अस्पताल में कबाड़ बन रहे 43 वेंटिलेटर को लेकर सिरोही के अधिवक्ता परीक्षित खरोर की हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरूवार को हाईकोर्ट के दो न्यायधीशों की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

सिरोही में 2 दिन में शुरू किए जाए वेंटिलेटर, कबाड़ हो रहे 43़  वेंटिलेटर की जनहित याचिका से कोर्ट में हुई सुनवाई

जोधपुर। 
सिरोही जिला अस्पताल में कबाड़ बन रहे 43 वेंटिलेटर को लेकर सिरोही के अधिवक्ता परीक्षित खरोर की हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरूवार को हाईकोर्ट के दो न्यायधीशों की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय में सरकार की तरफ से जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि सिरोही जिला अस्पताल में कुल 43 वेंटिलेटर हैं, इसमें से 5 वेंटिलेटर शुरू कर दिए हैं, वही शेष वेंटिलेटर शुरू करने की प्रक्रिया के अधीन हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में परिचालन वेंटिलेटर अस्पताल की मांग को पूरा कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने इसे सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया मानते हुए कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद सभी वेंटिलेटर को तुरंत प्रभाव से दो दिन में ही शुरू करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों के अस्पतालों में भी जो वेंटिलेटर बन्द पड़े हैं उन्हें सात दिन के भीतर भीतर शुरू कर आमजन को राहत दें। इसके साथ ही इस आदेश की पालना के लिए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश करने का आदेश भी पारित किया गया। अब पूरे मामले की सुनवाई के लिए 17 मई के दिन तय किया गया हैं।

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