वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वैक्सीन के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती सरकारें

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को सही ठहराया,लेकिन वैक्सीन लगाने की बात पर कहा कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है। 

कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वैक्सीन के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती सरकारें

नई दिल्ली,एजेंसी। 
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को सही ठहराया,लेकिन वैक्सीन लगाने की बात पर कहा कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है। 
सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों ने कोविड टीका नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश जारी कर रखें है, जिसे कोर्ट ने गलत माना।

कोर्ट ने कहा कि सुविधाओं को रोकने के आदेश को राज्य सरकारों को हटा लेना चाहिए। इसी के साथ ही कोर्ट ने क्लिनिकल ट्रायल का आंकड़ा भी सार्वजनिक करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कोरोना देश में एक बार फिर से पांव फैला रहा है। देश में 25 अप्रेल से 1 मई तक करीबन 22200 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है।

देश के दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। इन राज्यों में संक्रमितों का 68 प्रतिशत केस सामने आए है।
वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रिपोर्ट देखें तो भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 1 मई तक 189.23 करोड़ (1,89,23,98,347) से अधिक हो गया। हेल्थ विभाग ने इस उपलब्धि को 2,33,82,216 टीकाकरण सत्रों के जरिए प्राप्त किया गया है।
देश में 12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.91 करोड़ (2,91,84,303) से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। 

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