Dhanbad Murder Case: मॉर्निंग वॉक पर जज को ऑटो से मारी थी टक्कर, 6 अगस्त को सजा का ऐलान

Dhanbad Murder Case: झारखंड के धनबाद में न्यायधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में आज बड़ा फैसला आया है। जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी करार दिया है। अब 6 अगस्त को अदालत दोनों दोषियों को सजा का ऐलान करेगी। 

मॉर्निंग वॉक पर जज को ऑटो से मारी थी टक्कर, 6 अगस्त को सजा का ऐलान

धनबाद | Dhanbad Murder Case: झारखंड के धनबाद में न्यायधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में आज बड़ा फैसला आया है। जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी करार दिया है। अब 6 अगस्त को अदालत दोनों दोषियों को सजा का ऐलान करेगी। 

गुरूवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जज की हत्या को दुर्घटना नहीं मानते हुए जान बूझकर किया गया कृत्य बताया है। कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है और सजा पाने का हकदार माना है। जिसके बाद अब 6 अगस्त को दोनों को सजा सुनाई जाएगी।

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मॉर्निंग वॉक पर जज को ऑटो से मारी थी टक्कर

आपको बता दें कि, एक साल पहले आज ही के दिन 2021 में सुबह-सुबह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें जानबुझ कर टक्कर मार दी थी। जिसका सीसीटीवी फुटेज भी काफी वायरल हुआ था। टक्कर के बाद जज के सिर पर गहरी चोट लगी और वो जमीन पर गिर पड़े थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। दोनों दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने मोबाइल छीनने के लिए जज को ऑटो से टक्कर मारी थी। 

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