किले परिसर में धारा 144 लागू: मजारों मे तोड़फोड़ से माहौल गरम, किले पर जाने पर प्रतिबंध

कुछ दिन पहले मजारों में हुई तोड़-फोड़ को लेकर गर्माए माहौल के बीच जिला प्रशाासन ने किला परिसर क्षेत्र में धारा-144 लगाते हुए आवागमन पर रोक लगा दी है। इसके तहत किले की सीढ़ियों से लेकर ऊपरी हिस्से तक कोई भी बेवजह आवागमन नहीं करेगा।

मजारों मे तोड़फोड़ से माहौल गरम, किले पर जाने पर प्रतिबंध

जालोर। स्वर्णगिरी दुर्ग पर कुछ दिन पहले मजारों में हुई तोड़-फोड़ को लेकर गर्माए माहौल के बीच जिला प्रशाासन ने किला परिसर क्षेत्र में धारा-144 लगाते हुए आवागमन पर रोक लगा दी है। इसके तहत किले की सीढ़ियों से लेकर ऊपरी हिस्से तक कोई भी बेवजह आवागमन नहीं करेगा।

जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने जालोर किले परिसर में सीढ़ियों से लेकर सम्पूर्ण किले परिसर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा 144 लागू की है। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा मजारों पर तोडफोड किए जाने की घटना को मध्यनजर रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जालोर में किले परिसर (सीढ़ियों से लेकर सम्पूर्ण किले परिसर तक) आगमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि सीढ़ियों से लेकर सम्पूर्ण किले परिसर तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ,रासायनिक पदार्थ,आग्नेय अस्त्र,शस्त्र जैसे रिवॉल्वर,पिस्टल, बन्दूक (एमएल गन एवं बीएलगन) एवं अन्य घातक हथियार गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, कटार,धारिया,बाघनख जो किसी भी धातु का बना हुआ हो आदि विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार लाठी आदि प्रतिबंधित स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल,होमगार्ड में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं  होगा। सिख समुदाय के व्यक्ति उनकी धार्मिक परम्परा अनुसार कृपाण धारण कर सकेंगे। साथ ही यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए जाने वालों पर भी लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि वृद्ध,अपाहिज,बीमार व्यक्ति लाठी का उपयोग सहारे लेने के लिए ले सकेंगे।  
राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के तहत व विहित शर्तों के अध्यधीन जिला पुलिस अधीक्षक जालोर की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतिबंधित स्थल पर किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूसए रैली,सभा,धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य होगा।सांयकाल 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक आवागमन निषेध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

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