इलाहाबाद हाईकोर्ट मंत्री बेटे को जमानत: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को 130 दिन बाद मिली जमानत, प्रियंका ने पीएम पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को आज जमानत मिल गई। केंद्रीय गृह  राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को 130 दिन बाद मिली जमानत, प्रियंका ने पीएम पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश, एजेंसी। 
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को आज जमानत मिल गई। 
केंद्रीय गृह  राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 
आशीष मिश्रा को 130 दिन बाद जेल से जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को जमानत अर्जी पर सुनवाई को बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। 
इस मामले में जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव ​प्रियंका गांधी ने पीएम के साथ भाजपा पर निशाना साधा।


कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को कुचलने वाले को आज जमानत मिल गई। 
प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा कि इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया मंत्री से। क्या देश के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। किसानों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। 
इस सरकार ने किस को बचाया, उन किसानों को बचाया क्या। सरकार की पुलिस प्रशासन कहां था उस दौरान। 
सरकार की पुलिस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमें रोकने में लगी हुई थी। अब किसानों को कुचलने वाला खुलकर घूमेगा।
आशीष की जमानत पर टिकैत की प्रतिक्रिया
प्रियंका गांधी के अलावा किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने भी आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल उठाए। टिकैत ने कहा कि अब वे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। 
गंभीर मामले में जमानत मिलना आसान काम नहीं है। आम आदमी को जमानत नहीं मिलती। 
एक चैनल पर बात करते हुए टिकैत ने कहा कि कोर्ट पर क्या कह सकते है, लेकिन 302 के गंभीर मामले में भी लोगों को जमानत मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली हो तो देख लो। 
टिकैत ने चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को  शामिल करने का कहा। इससे पहले कोर्ट में आशीष मिश्रा के वकील ने दलील दी थी कि उसका क्लाइंट निर्दोष है। 
आशीष द्वारा गाड़ी के चालक को उकसाने के कोई सबूत नहीं है। जबकि जमानत के विरोध में एडिशनल एडवोकेट  जनरल ने कहा था कि आशीष घटना के वक्त गाड़ी में शामिल था। 
आपको बता दें कि लखीमपुर में 3 अक्टूबर को किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के विरोध में किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। 
इस घटना में चार किसानों की मौत हो गई थी, वहीं हिंसा भड़क गई। इसके बाद एक पत्रकार सहित अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। इसमें आशीष मिश्रा सहित 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 

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