भारत: पीएमएलए फैसले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को ईसीआईआर प्रदान न करना और बेगुनाही की धारणा को नकारना दो मुख्य चिंताएं हैं।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को ईसीआईआर प्रदान न करना और बेगुनाही की धारणा को नकारना दो मुख्य चिंताएं हैं।
शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ए.एम. सिंघवी ने कहा कि पूरे फैसले पर विचार करने की जरूरत है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने दो मुद्दों को स्पष्ट किया, जिन पर समीक्षा के तहत विचार किया जाएगा। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि समीक्षा रिट याचिका के विपरीत है, सभी मुद्दों की समीक्षा नहीं की जा सकती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि विस्तृत सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, दो पहलुओं पर पुनर्विचार की जरूरत है।
शीर्ष अदालत ने कहा, हम काले धन की रोकथाम के पूर्ण समर्थन में हैं। देश ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
--आईएएनएस
पीके/एएनएम
Must Read: पूर्व पार्षद अजीत सिंह ने इस्तीफे के बाद शुरू किया धरना, दी आमरण अनशन की चेतावनी
पढें भारत खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.
मनोरंजन