उप्र : : परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर कानपुर में धारा 144 लागू
पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे या जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि, धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
कानपुर | उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि, विभिन्न आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
शनिवार शाम को घोषित प्रतिबंध एक महीने तक लागू रहेंगे।
राहुल गांधी के इनकार के बाद कई नाम सामने: कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, कई नामों पर विचार
प्रवक्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 में पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक है।
पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे या जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।
राजनीतिक गलियारों में हलचल: 200 वाहनों के काफिले के साथ सचिन पायलट मिलने पहुंचे मृतक दलित छात्र के परिवार से, माना जा रहा शक्ति परीक्षण!
हालांकि, धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
इस साल जून में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में कानपुर में हिंसा हुई थी।
Must Read: मथुरा को फिर से मिलेगा द्वापर का वैभव
पढें उत्तर प्रदेश खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.