सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना: सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सचिव डॉ समित शर्मा ने ​अधिकारियों के साथ की चर्चा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ.समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक आयोजित हुई।

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सचिव डॉ समित शर्मा ने ​अधिकारियों के साथ की चर्चा

जयपुर।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ.समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में योजना के अन्तर्गत निर्धारित रियायतें प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त 10 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसमें समिति द्वारा सर्वसम्मति से योजनान्तर्गत 4 संस्थाओं को पात्र पाए जाने पर ई.सी. हक प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।
एक संस्था को अपात्र होने के कारण निरस्त किया गया और 5 संस्थाओं के प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण डेफर किए गए।
उल्लेखनीय है कि राज्य में वंचित वर्ग यथा बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिखारी, निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त एवं वृद्धजन के कल्याण तथा अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लाई गई है। 
इसमें उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सुविधाएं, रियायत तथा छूट प्रदान की जाती है। 
बैठक में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओपी बुनकर एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। अतिरिक्त निदेशक  सुवालाल पहाडिया ने प्रस्तावों की तथ्यात्मक जानकारी दी।

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