Traffic Rules: गाड़ी चलाने वालों हो जाओं सावधान! इस गलती पर घर पहुंचेगा 10 हज़ार का चालान
ट्रैफीक रूल्स का उलंघन करते हुए गाड़ी चलाना अब लोगों को और भी भारी पड़ने वाला है। परिवहन विभाग ने इसके नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माना राशि को कई गुणा बढ़ा दिया है। ऐसे में दिल्ली में वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ने वाली है।
नई दिल्ली | ट्रैफीक रूल्स का उलंघन करते हुए गाड़ी चलाना अब लोगों को और भी भारी पड़ने वाला है। परिवहन विभाग ने इसके नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माना राशि को कई गुणा बढ़ा दिया है। ऐसे में दिल्ली में वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ने वाली है।
पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य
राजधानी दिल्ली में परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC Certificate) के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। विभाग ने अब से सभी वाहनों को पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य कर दिया है।
ये भी पढ़ें:- परिवार को बंधक बनाकर CRPF जवान ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, अधिकारियों में हड़कंप
नहीं मिला सर्टिफिकेट तो 10 हजार का चालान
बता दें कि, दिल्ली में हवा का स्तर बेहद ही खराब हो चुका है। ऐसे हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दिल्ली सरकार निरन्तर प्रयासरत है। जिसके चलते परिवहन विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग अब वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले सभी वाहन मालिकों को जल्द नोटिस भेजना शुरू करने वाला है।
ये भी पढ़ें:- प्राकृतिक आपदा के बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, नए जोश आगे बढ़ रहे तीर्थयात्री
जेल जाने के साथ लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
परिवहन विभाग के इस फैसले के अनुसार, अब दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC Certificate) वाले वाहन मालिकों खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 हजार रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा या फिर दोनों भी हो सकती है। इसके अलावा 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसलिए वाहन चालकों को अब समय पर गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा।
Must Read: आत्मबल और परिवार के विश्वास से खुशाल ने जीती मुश्किल जंग, विधायक ने हर कदम पर किया सहयोग
पढें लाइफ स्टाइल खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.