बेटा-बेटी पेंशन के हकदार!: राजस्थान सरकार पूर्व विधायकों के पेंशन प्रावधान में कर रही बदलाव की तैयारी! जानें क्या है मामला
प्रदेश में पूर्व विधायकों के 25 साल तक के बेटे या बेटी को पेंशन का हकदार मानने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में यह प्रावधान लागू है।

जयपुर | राजस्थान सरकार अब राज्य में नया परीक्षण करने में लगी है। जिसके मुताबिक प्रदेश में पूर्व विधायकों के 25 साल तक के बेटे या बेटी को पेंशन का हकदार मानने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में यह प्रावधान लागू है। लोकसभा-राज्यसभा के पूर्व सदस्यों के लिए भी आश्रित बेटा-बेटी को पेंशन का प्रावधान है।
बेटा-बेटी ऐसे हो सकते हैं पेंशन के हकदार
अगर राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा पेंशन संबंधी यह प्रावधान लाया जाता है तो प्रदेश के पूर्व विधायक और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनके 25 साल तक के बेटा या बेटी को पेंशन का हकदार माना जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में एक पूर्व विधायक की पुत्री ने इस प्रावधान को लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार को पत्र भेजा था, जिसके बाद राज्य सरकार इस पर परीक्षण कर रही है।
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कुछ राज्यों में तो पूर्व विधायक के माता-पिता को मिल रही पेंशन
गौरतलब है कि, राजस्थान समेत लगभग सभी राज्यों में मौजूदा सांसदों-विधायकों के लिए 25 साल तक के आश्रित बेटा-बेटी पेंशन के हकदार माने जा रहे हैं, लेकिन पूर्व विधायकों के लिए ये प्रावधान केवल 7 राज्यों में ही है। वर्तमान विधायकों व कुछ राज्यों में पूर्व विधायक, उनकी पत्नी व बेटा-बेटी नहीं होने पर भी उनके माता-पिता को पेंशन दी जा रही है।
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