कर्नाटक: लिंगायत मठ के संत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, दो बालिकाओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप
कर्नाटक पुलिस ने लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। देर रात उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया और कोर्ट में पेशी हुई। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चित्रदुर्गा जिला जेल भेज दिया गया है।
मैसूर | कर्नाटक पुलिस ने लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। देर रात उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया और कोर्ट में पेशी हुई। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चित्रदुर्गा जिला जेल भेज दिया गया है। बता दें कि, शिवमूर्ति पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है।
पहले जारी हुआ था लुकआउट नोटिस
इससे पहले संत शिवमूर्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। कर्नाटक पुलिस अब ओपन कोर्ट में आरोपी संत शिवमूर्ति की रिमांड की मांग करेगी। शिवमूर्ति मुरुगा के अलावा पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की तैयारी कर ली है।
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कर्नाटक: श्री मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू को नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चित्रदुर्ग ज़िला जेल भेजा गया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2022
पुलिस कल अदालत में रिमांड की मांग करेगी।
(फाइल तस्वीर) pic.twitter.com/8p4PlbfbPh
क्या है पूरा मामला?
शिवमूर्ति लिंगायत मठ काफी प्रसिद्ध मठ है। लेकिन यहां दो नाबालिगों की शिकायत के बाद मैसूर पुलिस ने संत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें कहा गया कि, मठ द्वारा संचालित स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली 15-16 साल की लड़कियों का लगभग साढ़े तीन साल तक यौन उत्पीड़न हुआ। मठ में और भी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। संत पर आरोप लगाने वाली दोनों नाबालिग मठ द्वारा संचालित स्कूल में ही पढ़ती हैं। ये पीड़िताएं एक एनजीओ की मदद से जिला बाल कल्याण समिति के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंची थीं। इस मामले में शिवमूर्ति मुरुगा के अलावा चार वॉर्डन के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।
#WATCH कर्नाटक: नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी श्री मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को पुलिस ने गिरफ़्तार किया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2022
उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट और जांच प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी: कर्नाटक एडीजीपी क़ानून-व्यवस्था pic.twitter.com/Xl9n4C05IF
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