Rajasthan @ राज मेडिक्लेम योजना अनिवार्य: राजस्थान राज्यकर्मी तथा पेंशनर्स को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में 31 अक्टूबर से पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य
अब राजमेडिक्लेम योजना का लाभ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के माध्यम से ही कैशलेस दिया जाएगा। सचिवालय यूनिट में आने वाले सभी राज्यकर्मी तथा समस्त पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक आरजीएचएस में पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें 31 अक्टूबर 2021 से पहले अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
जयपुर।
एक जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों को अब राजमेडिक्लेम योजना(Raj Mediclaim Scheme) का लाभ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (Rajasthan Government Health Scheme) के माध्यम से ही कैशलेस दिया जाएगा। सचिवालय यूनिट में आने वाले सभी राज्यकर्मी तथा समस्त पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक आरजीएचएस में पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें 31 अक्टूबर 2021 से पहले अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यह योजना एक जनवरी 2004 से पूर्व के राज्यकर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू है। बीमा विभाग, सचिवालय के संयुक्त निदेशक दीपी गोयल ने बताया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में 1 जुलाई से कैशलेस इनडोर/डे-केयर चिकित्सा लाभ प्रारम्भ कर दिए गए हैं। इसी क्रम में शीघ्र ही कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी आंरभ कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि आरजीएचएस के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पात्र लाभार्थी का योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है। बिना योजना में पंजीकरण किये योजना के लाभ प्राप्त नहीं हाेंगे। उन्होंने बताया कि आरजीएचएस में पंजीकरण की प्रक्रिया 10 अप्रेल से प्रारम्भ हो गई थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं के बावजूद भी अधिकांश राज्यकर्मियों द्वारा अपना पंजीकरण आरजीएचएस में नहीं करवाया गया है। ऎसे कार्मिक जिन्होंने आरजीएचएस में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें एक अक्टूबर से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ आरजीएचएस के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं होगा।
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