आरटीआई के दायरे में निजी मेडिकल कॉलेज: उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर सूचना आयोग ने लगाया 25हजार रुपए का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने एक अहम फैसला करते हुए राजस्थान के एक निजी मेडिकल कॉलेज को सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में माना है। सूचना आयोग ने RTI में सूचना नहीं देने पर उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर सूचना आयोग ने लगाया 25हजार रुपए का जुर्माना

जयपुर।
राज्य सूचना आयोग ने एक अहम फैसला करते हुए राजस्थान के एक निजी मेडिकल कॉलेज को सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में माना है। सूचना आयोग ने RTI में सूचना नहीं देने पर उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। किसी निजी मेडिकल कॉलेज को RTI के दायरे में लेकर जुर्माना लगाने का प्रदेश में यह पहला मामला है। 
जानकारी के मुताबिक राजसमंद के एक व्यक्ति ने अपील दायर कर कहा कि उदयपुर की गीतांजलि मेडिकल कॉलेज ने उसके आरटीआई आवेदन को कोई महत्व नहीं दिया। इस पर आयोग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जवाब-तलब किया। जवाब न देने का कारण पूछा? लेकिन कॉलेज ने उसे भी अनदेखा किया। आयोग ने तीन बार मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा और चेतावनी दी। मगर कॉलेज ने कोई जवाब नहीं दिया।