Supreme Court Order: मोस्टवांटेड विजय माल्या को 4 महीने की सजा, ये है मामला

भारत के मोस्टवांटेड विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने माल्या पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मोस्टवांटेड विजय माल्या को 4 महीने की सजा, ये है मामला

नई दिल्ली | भारत के मोस्टवांटेड विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने माल्या पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का आदेश है कि, अगर माल्या द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा हो सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट में तीन जज़ों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विजय माल्या को ये भी आदेश दिया कि, माल्या विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियल डॉलर 4 हफ्ते के भीतर चुकाए। जज़ों की बेंच में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल रहे। 

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गौरतलब है कि, विजय माल्या भारत से भागकर बाहर छिपा हुआ है। माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी है, बल्कि पिछले पांच साल से कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। बता दें कि, विजय माल्या को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था।

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अब तक नहीं लाया जा सका भारत
विजय माल्या भारत से फरार होकर यूके में शरण लिए हुए है। माल्या के कानूनी दांवपेंचों के चलते यूके की सरकार ने इस कानूनी प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष नहीं बनाया है और न ही उसकी जानकारी साझा की है। जिसके चलते अब तक भारत सरकार अपराधी माल्या को यूके से भारत नहीं ला सकी है।

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