ईको सेंसेटिव जोन की बदहाली: माउंट आबू के इको-सेंसिटिव जोन पर राजस्थान HC का केंद्र और राज्य को नोटिस

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें अधिकारियों पर 'गैरकानूनी और अवैध' आचरण का आरोप लगाया गया है। इन अधिकारियों पर माउंट आबू के इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के उद्देश्य से समझौता करने का आरोप है।

माउंट आबू के इको-सेंसिटिव जोन पर राजस्थान HC का केंद्र और राज्य को नोटिस
Mount Abu Sunset

जयपुर | राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें अधिकारियों पर 'गैरकानूनी और अवैध' आचरण का आरोप लगाया गया है। इन अधिकारियों पर माउंट आबू के इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के उद्देश्य से समझौता करने का आरोप है।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी समिति 2019 से काम नहीं कर रही है। याचिका में अधिकारियों ने स्व शासन मंत्री की ओर से माउंट आबू के बोर्ड और कमिश्नर म्युनिसिपल बोर्ड सदस्य के रूप में एक स्थानीय समिति नियुक्त करने और एसडीओ, अध्यक्ष नगरपालिका को शामिल करने के निर्णय पर सवाल उठाया।

याचिका में इसे अस्पष्ट और अवैध बताया गया है। माउंट आबू निवासी मंजू गुरुबानी की याचिका में कहा गया है कि माउंट आबू जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए निगरानी समिति का कामकाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक इको-सेंसिटिव जोन है और उक्त अधिसूचना हिल स्टेशन के प्राकृतिक आवास की रक्षा और संरक्षण के एकमात्र उद्देश्य के लिए जारी की गई थी।

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उत्तरदाताओं ने एक निगरानी समिति का गठन नहीं करके 2009 की अधिसूचना के पूरे उद्देश्य को नुकसान पहुंचाया है। यह कहते हुए कि बार-बार अनुरोध के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी है, गुरुबानी ने स्वायत्त शासन विभाग के अफसर, राज्य सरकार सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, सरकार और भारत संघ को पार्टी बनाया है। इस जनहित याचिका को जोधपुर में HC की डबल बेंच के समक्ष पेश किया गया है और बाद में राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अधिकारियों के उक्त निर्णय के खंड को रद्द करने का अनुरोध किया है जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ के साथ निगरानी समिति का अध्यक्ष बनने की अनुमति देता है। ऐसे कथित 'प्रतिष्ठित' व्यक्ति की परिभाषा पर उत्तरदाताओं से और पूछताछ की गई है। यह भी अनुरोध किया गया है कि इस मुद्दे पर उचित स्पष्टीकरण तक नियुक्ति नहीं की जाएगी।

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