दिल्ली में कोरोना का अनलॉक 6: कोरोना की दूसरी लहर कम होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने जारी की अनलॉक की गाइडलाइन

कोरोना की दूसरी लहर कम होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने जारी की अनलॉक की गाइडलाइन

नई दिल्ली। 
देश की राजधानी में कोरोना के केस कम होने के साथ ही सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार (Delhi government) ने रविवार को इस संबंध में नई दिशा निर्देश जारी किए है। दिल्ली सरकार की माने तो स्टेडियम और खेल परिसरों (Stadiums and sports complexes) को 5 जुलाई से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दर्शकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। विशेष रूप से राजधानी में 6 सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन(lockdown) लागू रहने के बाद अनलॉकिंग प्रक्रिया (unlocking process)शुरू हुई है। इसी के तहत कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने फिलहाल स्पा, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और स्वमिंग पूल को बंद ही रखने के निर्देश जारी किए है।
सरकारी आदेशों के मुताबिक दिल्ली के NCT में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, राजनीतिक सभागार, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और मनोरंजन पार्क प्रतिबंधित हैं। पिछले सप्ताह DDMA ने 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ जिम और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति है। बैंक्वेट्स, मैरिज हॉल और होटलों (Banquets, Marriage Halls and Hotels) को भी केवल 50 मेहमानों की उपस्थिति के साथ शादियों की मेजबानी करने की परमिशन दी गई है। जबकि 50 प्रतिशत क्षमता तक के रेस्तरां और बाजारों को पहले ही खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। आदेशों के मुताबिक  सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी तरह से चालू है। बाजार, मॉल की सभी दुकानें खुलेंगी।साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। सरकारी/निजी कार्यालयों को परिचालन फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए जा चुके है। जिम और योग संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति तक खोल सकते हैं। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों में भी 50 लोगों की उपस्थिति में शादियों को आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

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