Corona केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान: Union Minister ने कोविड मामलों के चलते गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की दी छूट

देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई। देश में एक दिन एक लाख से अधिक कोरोना संक्रमित केस सामने  आ रहे है। ऐसे में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नए दिशा-निर्देशों जारी किए।

Union Minister ने कोविड मामलों के चलते गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की दी छूट

नई दिल्ली, एजेंसी। 
देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई। देश में एक दिन एक लाख से अधिक कोरोना संक्रमित केस सामने  आ रहे है। ऐसे में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नए दिशा-निर्देशों जारी किए। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। लेकिन उन्हें उपलब्ध रहने और घर से काम करने की जरूरत होगी।
केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन (रोकथाम क्षेत्र) में रहने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी उस समय तक कार्यालय आने से छूट रहेगी, जब तक उनके क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाता।


उन्होंने बताया कि अवर सचिव पद के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 फीसदी तक सीमित कर दी गई है। बाकी 50 फीसदी घर से काम करेंगे। सभी संबंधित विभागों में इसके अनुरूप कार्यसूची तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए उपलब्ध रहेंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन (ओएम) इस सलाह के साथ जारी किया गया है कि यथासंभव आधिकारिक बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएं। सिंह ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो, आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से बचना चाहिए। 
कार्यालय परिसर में अधिक भीड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग समय का पालन करेंगे। इसमें सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक किया जा सकता हैं। 
उन्होंने डीओपीटी ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोरोना गाइड लाइन की सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।
इसके तहत बार-बार हाथ धोना, सेनेटाइजेशन, फेस मास्क या फेस कवर पहनना और हर समय शारीरिक दूरी का पालन करना शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल की विशेष रूप से बार-बार स्पर्श की जाने वाली सतहों की पर्याप्त सफाई और सेनेटाइजेशन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
डीओपीटी के ओएम के अनुरूप जारी दिशा-निर्देश 31 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेंगे।
इस दौरान समय-समय पर इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। स्थिति को देखते हुए इसके अनुरूप दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जा सकता है।

Must Read: शायर मुनव्वर राणा ने तालिबानियों की तुलना आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल से की

पढें दिल्ली खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.

  • Follow us on :