भारत से भगोड़ा माल्या दिवालिया: ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को किया दिवालिया घोषित, अब जब्त होगी संपत्तियां

आखिरकार ब्रिटेन की अदालत ने भारत का भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर ही दिया। अब माल्या के दिवालिया घोषित होने के साथ ही भारतीय बैंकों को रिकवरी की थोड़ी उम्मीद जगी है। आप को बता दें कि विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को किया दिवालिया घोषित, अब जब्त होगी संपत्तियां

नई दिल्ली, एजेंसी। 
आखिरकार ब्रिटेन की अदालत ने भारत का भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को दिवालिया घोषित(declared bankrupt) कर ही दिया। अब माल्या के दिवालिया(Bankrupt) घोषित होने के साथ ही भारतीय बैंकों को रिकवरी की थोड़ी उम्मीद जगी है। आप को बता दें कि विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक ( State Bank of India) के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर्ट (British court) में याचिका लगाई गई थी। जज माइकल ब्रिग्स(Judge Michael Briggs) ने हाईकोर्ट के चांसरी डिवीजन में वर्चुअल हियरिंग की। उन्होंने फैसले में कहा कि मैं डॉ. माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं। माल्या के पास लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई मौका नहीं बचा है।
कानूनी फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकर डेमियन ने सुनवाई के दौरान भारतीय बैंकों की ओर से पैरवी की। 65 साल का माल्या इस बीच ब्रिटेन में जमानत पर ही रहेगा, जब तक कि उसके प्रत्यर्पण से संबंधित कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है। सुनवाई के दौरान माल्या के वकील फिलिप मार्शल (Lawyer Philip Marshall) ने भारतीय अदालतों में कानूनी चुनौतियां जारी रहने तक आदेश को स्थगित करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने उसके वकीलों की मांग ठुकरा दी। जज ने साफ तौर पर कहा कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि माल्या बैंकों को सही समय में पूरे पैसे वापस कर देगा। माल्या के वकीलों ने दिवालिया के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने के लिए भी कोर्ट को एक अर्जी दी थी, जिसे जज ब्रिग्स ने ठुकरा दिया।
बैंकों से कर्ज लेकर भाग गया था माल्या
65 साल के माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर (Airline company kingfisher) फाइनेंशियल क्राइसेस (financial crises) के कारण 20 अक्टूबर 2012 से उड़ान नहीं भर पाई है। विजय माल्या को जनवरी 2019 में कर्ज भुगतान न करने और कथित तौर पर बैंकों को धोखा देने के आरोप में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। माल्या ने 2 मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था।

एसबीआई समेत 13 बैंकों ने ब्रिटिश कोर्ट में लगाई थी याचिका
भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा(Bank Of Baroda), कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank Of India) और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ एक अतिरिक्त लेनदार इस केस में मुख्य याचिकाकर्ता थे।

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