भारत: यूपी : एसयूवी में दोस्तों संग जन्मदिन मना रहे युवक ने मां-बेटे को कुचला, एफआईआर दर्ज
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत) के तहत दो लड़कियों और दो युवकों समेत चार लोगों के साथ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत) के तहत दो लड़कियों और दो युवकों समेत चार लोगों के साथ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता गोसाईंगंज निवासी मोहित कुमार ने बताया कि उसके पिता 50 वर्षीय मंशा राम और उसकी दादी 75 वर्षीय शांति देवी को एसयूवी ने टक्कर मारी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तराखंड का था।
उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एसयूवी पहले डिवाइडर से टकराई और फिर मोटरसाइकिल पर सवार मां-बेटे को कुचल दिया। गोसाईंगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय दोनों की मौत हो गई।
शिकायतकर्ता ने बीबीडी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में दो लड़कियों आस्था, तारू त्रिपाठी और दो युवकों आदित्य सिंह और ऋषभ व उनके अज्ञात दोस्तों के नाम शामिल किए गए हैं।
प्रभारी निरीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि एक आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से एम्बुलेंस को फोन किया और पीड़ितों को सीएचसी ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि पीड़ितों की मौत होने पर आरोपी वहां से गायब हो गया।
--आईएएनएस
पीके/एसजीके
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