भारत: मवेशी तस्करी मामला : सीबीआई जज को मिला धमकी भरा पत्र

मवेशी तस्करी मामला : सीबीआई जज को मिला धमकी भरा पत्र
कोलकाता, 23 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश चक्रवर्ती को धमकी भरा पत्र मिला है।

बप्पा चट्टोपाध्याय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि जब तक चक्रवर्ती मुख्य आरोपी -अनुब्रत मंडल को अगली सुनवाई में जमानत नहीं देते, तब तक उन पर और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर नशीले पदार्थों के केस में मामला दर्ज किया जाएगा।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष के रूप में मंडल की पुरानी आदत थी कि वह लोगों पर नशीले पदार्थों का मामला दर्ज करने की धमकी देते थे। अतीत में भी, इस मामले में उनके खिलाफ कई शिकायतें हुई थीं और यहां तक कि कुछ साल पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें मंडल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एक महिला भाजपा समर्थक को मादक पदार्थ के मामले में मामला दर्ज करने का निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे थे।

इस बात का पता चला है कि जस्टिस चक्रवर्ती को 20 अगस्त को धमकी भरा पत्र मिला था।

अगले ही दिन, उन्होंने जिला न्यायाधीश को सूचित किया जिन्होंने इस मामले के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय को अवगत कराया।

इस बीच, कानूनी बिरादरी ने इस घटना की निंदा की है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता और माकपा के राज्यसभा सदस्य बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि 2011 के बाद से इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं - जिस साल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी।

उन्होंने कहा, अन्य न्यायाधीशों ने भी अतीत में इसी तरह की धमकी की शिकायतें की हैं। यह साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति किस स्तर पर बिगड़ गई है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता ने कहा कि घटनाक्रम मामले की गंभीरता और इससे जुड़ी हताशा को साबित करता है।

उन्होंने कहा, पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि एक माननीय न्यायाधीश के प्रति इस तरह की दुस्साहस दिखाने के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है।

--आईएएनएस

आरएचए/एएनएम

Must Read: मां बनी हैवान! 6 साल की मासूम के प्राइवेट पार्ट में डाला उबलता हुए तेल

पढें भारत खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.

  • Follow us on :