मनोरंजन: चेक बाउंस मामले में जेल की सजा के खिलाफ अपील करेंगे लिंगुसामी


सोमवार को, आनंदम, रन, सांडा कोझी और पैय्या जैसी कई हिट फिल्में देने वाले निर्देशक को पीवीपी कैपिटल लिमिटेड द्वारा उनके भाई के साथ, सादापेट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई।
लिंगुसामी से मिले 1.03 करोड़ रुपये के चेक के बाउंस होने के बाद पीवीपी ने मामला दर्ज करवाया था।
फैसले के तुरंत बाद, लिंगुसामी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, आज मेरे बारे में जो समाचार लेख डाले जा रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण देना मेरा कर्तव्य है। यह मामला पीवीपी कैपिटल लिमिटेड और हमारे प्रोडक्शन हाउस थिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच का है। उनके द्वारा दायर एक मामले में फैसला सुनाया गया है। हम तुरंत माननीय अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
माना जाता है कि लिंगुसामी के थिरुपति ब्रदर्स ने एक ऐसी फिल्म के लिए पीवीपी से कर्ज लिया था, जो कभी शुरू ही नहीं हुई और कुछ साल पहले लिया गया कर्ज चुकाया नहीं गया।
अदालत के निर्देश के अनुसार, निर्देशक ने राशि का भुगतान करने की पेशकश की और एक चेक जारी किया, जो अंतत: बाउंस हो गया।
--आईएएनएस
पीजेएस/एसकेपी
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