राजस्थान विधानसभा में अवैध शराब मामला: आबकारी मंत्री ने विधानसभा में अवैध शराब को लेकर दिया बयान, अब अवैध शराब पर होगी कार्रवाई

आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार अवैध शराब को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है।

आबकारी मंत्री ने विधानसभा में अवैध शराब को लेकर दिया बयान, अब अवैध शराब पर होगी कार्रवाई

जयपुर।
आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार अवैध शराब को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है।
मीणा ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ जिले में कुल 360 शराब की दुकानें संचालित है।
इस दौरान जिले में महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थान, अस्पताल, पूजा स्थल, लोक मनोरजंन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर के दायरे में कोई भी दुकान संचालित नहीं है। 
उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है जिसके स्थानीय विधायकगण भी सदस्य है। 
उन्होंने कहा कि अगर समिति में विधायक की बात को नजरअंदाज किया गया है तो जांच करवाई जाएगी। हरियाणा में अवैध शराब को पकड़ने के लिए सीमा पर पुलिस थाने खोलें है जो अवैध शराब पर कार्रवाई करते है।


उन्होंने बताया कि लाइसेंसशुदा शराब की दुकानों की सूची सभी विधायकों को 7 दिन में उपलब्ध करवा दी जाएगी।
इसके साथ ही पंचायतों, नगरपालिका सहित सभी सार्वजनिक संस्थानों में भी यह सूचियां उपलब्ध करवा दी जाएगी।
इससे वैध तथा अवैध शराब की दुकानों की जानकारी हो तथा अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई की जा सकें।
इससे पहले मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक धर्मेन्द कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सरकार द्वारा अवैध मदिरा के व्यवसाय को रोकने हेतु रेड, गश्त इत्यादि नियमित निरोधात्मक कार्यवाही के साथ ही समय-समय पर विशेष निरोधात्मक अभियान का संचालन तथा वैध मदिरा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय का नियमन कर राजस्व की छीजत को रोकने की कार्यवाही की जाती है।
उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में कुल 360 कम्पोजिट दुकानें संचालित है जिनकी सूची उन्होंने सदन के पटल पर रखी। 
राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अनुसार मदिरा की दुकान महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थान, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, किसी भी स्तर के बालिका विद्यालय, अस्पताल, पूजा स्थल, लोक मनोरजंन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कालोनी एवं आंगनबाड़ी केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में स्थापित नहीं करने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में सभी मदिरा की दुकानें नियमानुसार संचालित है।

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