Corona को लेकर सरकार की नई SOP जारी: Rajasthan की राजधानी में कोरोना के चलते स्कूल बंद करने का फैसला, लेकिन रैली,राजनैतिक सभा,धरना—प्रदर्शन में 100 लोगों तक को छूट

राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते गहलोत सरकार ने नए गाइड लाइन जारी कर दी। प्रदेश में नई पांबदियों के साथ पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। ऐसे में जहां एक ओर राजधानी जयपुर में कोरोना के चलते कक्षा 8 तक की सभी निजी व सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया, वहीं राजनैतिक रैली, धरना, प्रदर्शन में सरकार

Rajasthan की राजधानी में कोरोना के चलते स्कूल बंद करने का फैसला, लेकिन रैली,राजनैतिक सभा,धरना—प्रदर्शन में 100 लोगों तक को छूट

जयपुर।
राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते गहलोत सरकार ने नए गाइड लाइन जारी कर दी। प्रदेश में नई पांबदियों के साथ पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। 
ऐसे में जहां एक ओर राजधानी जयपुर में कोरोना के चलते कक्षा 8 तक की सभी निजी व सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया, वहीं राजनैतिक रैली, धरना, प्रदर्शन में सरकार ने 100 लोगों तक को छूट दे दी।


हालांकि राज्य सरकार ने 31 जनवरी 2022 तक कोरोना की दोनों डोज लगाना अनिवार्य करते हुए सराहनीय कदम उठाया लिया। वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार के मंत्री की बात रख्ते हुए शा​दी कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या तो 100 कर दी, लेकिन इनमें बैंड—बाजे वालों को शामिल नहीं किया। 
मंत्री की सलाह मानते हुए इन लोगों को इस संख्या में नहीं गिना जाएगा। हालांकि पहले ही तरह समारोह का आयोजन करने के लिए पहले की तरह एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। 
सरकारी की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक प्रदेश में जयपुर को छोड़कर अन्य जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। 
शादियों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं करने के निर्देश जारी किए गए। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय कर दी गई। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
शादी समारोह के लिए एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके लिए डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर एसडीएम को ऑनलाइन सूचना देनी होगी। यहां से अनुमति जारी होगी। 
बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।वहीं दूसरी ओर धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगाई गई है। 
सरकार ने धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोगों को ही दर्शन के लिए अनुमति देने का ऐलान किया।
दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर टेस्ट रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य 
सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक विदेश से आने वाले हर यात्री का एयरपोर्ट पर टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक हर यात्री को क्वारैंटाइन रहना होगा। 
इसमें बाहर से आने वाले यात्रियों को होम और संस्थागत क्वारैंटाइन करने के दोनों विकल्प रहेंगे। जबकि दूसरे प्रदेशों से राजस्थान आने वाले हवाई और ट्रेन यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण दिखाना होगा। 
अगर यात्री के पास वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो ऐसे हवाई और ट्रेन यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक उन्हें क्वारैंटाइन रहना पड़ सकता है।

31 जनवरी तक दोनों डोज अनिवार्य 
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने संख्त कदम उठाए है। प्रदेश में 1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइन में प्रावधान किया गया। 
31 जनवरी तक दोनों डोज लगवाना होगा। सरकारी की ओर से फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर दी गई। 
वहीं नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू कर दी गई। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान ​करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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