मंत्रिमण्डल की बैठक में कई निर्णय: राज्य आयुष नीति को मंजूरी, अब स्वच्छ भारत मिशन समेत कई मुद्दों पर किए प्रभावी निर्णय

राजस्थान राज्य आयुष नीति- 2020, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए ‘राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) सोसायटी के गठन, राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका..

राज्य आयुष नीति को मंजूरी, अब स्वच्छ भारत मिशन समेत कई मुद्दों पर किए प्रभावी निर्णय
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जयपुर | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान राज्य आयुष नीति- 2020, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए ‘राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) सोसायटी के गठन, राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। 

मंत्रिमण्डल ने राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन तथा सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राजस्थान राज्य आयुष नीति-2020 का अनुमोदन किया है। इस नीति के आने से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाऎं उपलब्ध होंगी। साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन होगा और उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण हो सकेगा। 

मंत्रिमण्डल ने अम्बेडकर पीठ, मूण्डला तहसील जमवारामगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण एवं समस्त सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। पूर्व में यह सम्पत्तियां डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गयी थी। मंत्रिमण्डल ने राज्य के 8 शहरों की पेयजल योजनाओं की वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 की बकाया देनदारियां एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम अनुदान राशि आवंटित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।
 
राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1991 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन से प्रारंभिक परीक्षा के समय विभिन्न वर्गों के कट ऑफ के कारण उत्पन्न होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम एवं सेवा आवंटन का कार्य समय पर संपन्न हो सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नियम के लागू होने से राजस्थान गृह रक्षा विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाएं विनियमित की जा सकेंगी। इससे इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी होगी। 

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की है। 

मंत्रिमण्डल ने राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे मिशन के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा अभिसरण स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चैनल मिल सकेगा तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जा सकेगा। कैबिनेट ने ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम में परिवर्तित करने के लिये राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिण्डल ने चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1962 में संशोधन की अधिसूचना का अनुमोदन किया है। इससे सुपर स्पेश्यलिटी के डिग्रीधारी चिकित्सक शिक्षकों की सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति 6 की बजाय 3 वर्ष के अनुभव पर की जा सकेगी एवं प्रदेश में स्थापित होने वाले राजकीय नवीन सुपर स्पेश्यलिटी संस्थानों को योग्य चिकित्सक मिल सकेंगे। 

मंत्रिमण्डल ने देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के लिये नवीन किराया नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे किराया प्रकरण के नियमन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण हो सकेगा। साथ ही सम्पदा के आवंटन के दुरूपयोग पर रोक लग सकेगी। 

कैबिनेट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) अधिनियम, 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन के पश्चात समुचित पास या बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति से टिकट दर की 10 गुना अधिक राशि वसूल की जा सकेगी।  

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