Delhi @ होटल पर 2 करोड़ का जुर्माना: ​नई दिल्ली में ITC होटल मौर्या में एक महिला के गलत बाल काट दिए, कोर्ट ने होटल पर लगा दिया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना

देश की राजधानी नई दिल्ली के उपभोक्ता कोर्ट ने आज एक अनोखे मामले में सुनवाई करते हुए होटल पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नई दिल्ली स्थित आईटीसी चेन के होटल मौर्या में एक मॉडल के गलत बाल कटने से कॅरियर समाप्त होने पर परिवादी ने कोर्ट में अपील की,जहां उपभोक्ता कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दे

​नई दिल्ली में ITC होटल मौर्या में एक महिला के गलत बाल काट दिए, कोर्ट ने होटल पर लगा दिया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी। 
देश की राजधानी नई दिल्ली के उपभोक्ता कोर्ट ने आज एक अनोखे मामले में सुनवाई करते हुए होटल पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नई दिल्ली स्थित आईटीसी चेन के होटल मौर्या(Hotel Maurya) में एक मॉडल के गलत बाल कटने से कॅरियर समाप्त होने पर परिवादी ने कोर्ट में अपील की,जहां उपभोक्ता कोर्ट(Consumer Court) ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश दे दिए। जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता कोर्ट का कहना है कि ITC मौर्य होटल ने आशना रॉय नाम की एक महिला के लंबे बाल काट दिए। महिला के गलत तरीके से बाल काटने से उसे बड़ा नुकसान हुआ।  महिला की लाइफ स्टाइल बदल गई। इतना ही नहीं, टॉप मॉडल बनने का उसका सपना टूट गया। यह मामला अप्रैल 2018 का बताया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला दिया है। उपभोक्ता कोर्ट (Consumer Court)  की बेंच के प्रसिडेंट आरके अग्रवाल और सदस्य एसएम कांतिकर ने महिला को यह मुआवजा दिलवाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने बालों के लिए बहुत फिक्रमंद होती हैं। बालों पर महिलाएं अच्छा पैसा खर्च करती है। महिलाओं का बालों से भावनात्मक जुड़ाव होता हैं । उपभोक्ता कोर्ट के मुताबिक आशना रॉय अपने लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग किया करती थी। रॉय ने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की,लेकिन होटल ने उसके बताए अनुसार बाल काटने की बजाय मर्जी से बाल काट दिए। इससे उनके हाथ से कई बड़े असाइनमेंट निकल गए। रॉय को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें मानसिक आघात हुआ और उनकी नौकरी भी चली गई। परिवादी ने कोर्ट को बताया कि होटल में गलत बाल काटने के साथ भी गलत हेयर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। महिला ने बताया कि हेयर ट्रीटमेंट में उसका स्कैल्प जल गया, इससे अब एलर्जी और इचिंग हो गई। होटल के वॉट्सएप चैट से यह साफ हो गया था कि होटल ने अपनी गलती मानी और फ्री ट्रीटमेंट देने की पेशकश की थी। कोर्ट ने होटल को दो माह में मुआवजा देने के निर्देश दिए है। 

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