कोर्ट का कैब कंपनी पर जुर्माना: उबर ने एक महिला की कैंसिल की 14 राइड, कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 8 करोड़ रुपए का हर्जाना

सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत का है। वहां की एक नेत्रहीन महिला की राइड को बार-बार कैंसिल करने की उबर कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने उबर को 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीबन 8 करोड़ रुपए) बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है।

उबर ने एक महिला की कैंसिल की 14 राइड, कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 8 करोड़ रुपए का हर्जाना

नई दिल्ली।
एक महिला द्वारा कैब बुक करने पर उसे कैंसिल करना कैब कंपनी को महंगा पड़ गया। आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि महिला ने इस मामले की अपील कोर्ट में की तो कोर्ट ने कैब कंपनी को एक या दो लाख रुपए नहीं, बल्कि 8 करोड़ रुपए का हर्जाना लगा दिया। 
जानकारी के मुताबिक मामला सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत का है। वहां की एक नेत्रहीन महिला की राइड को बार-बार कैंसिल करने की उबर कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने उबर को 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीबन 8 करोड़ रुपए) बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने नेत्रहीन महिला के साथ भेदभाव किया, जिसकी वजह से उसे कैब के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। एक-दो नहीं बल्कि 14 बार महिला की राइड कैंसिल की गई। हालांकि, उबर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एक अग्रेंजी वेबसाइट पर छपी खबर के अनुसार पीड़ित महिला का नाम लीसा इरविंग हैं, लीसा देख नहीं सकतीं और अपने दिन-प्रतिदिन के काम के लिए गाइड डॉग की सहायता लेती हैं। उनका दावा है कि जब भी उन्होंने कैब बुक कराने की कोशिश की तो या तो ड्राइवर ने डॉग को बैठाने से इनकार करते हुए राइड रद्द कर दी या फिर उन्हें परेशान किया गया। इसकी वजह से न केवल वह कई बार अपने ऑफिस देरी से पहुंचीं बल्कि उन्हें नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। लीसा इरविंग का यह भी कहना है कि दो उबर ड्राइवरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने पहले राइड स्वीकार की और आखिरी समय पर उसे कैंसिल कर दिया। लीसा ने इस संबंध में उबर से भी शिकायत की, लेकिन कार शेयरिंग कंपनी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने अब पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उबर पर लगभग 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरी ओर लीसा के वकील ने कहा कि अमेरिकी कानून के मुताबिक, गाइड डॉग को वहां जाने की इजाजत है जहां नेत्रहीन व्यक्ति जाता है, इसलिए कंपनी ने सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन किया है। वहीं, उबर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि उबर ऐप का उपयोग करने वाले ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों को उनके सर्विस एनिमल्स के साथ सेवा मुहैया कराएं और अन्य कानूनों का पालन करें।

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