Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- नमाज पढ़ने से लोगों को नहीं रोका जाएं
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है, ऐसे में जिला अदालत के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी ज़िला प्रशासन को भी यह आदेश दिया कि शिवलिंग की जगह को सुरक्षित रखा जाए और लोगों को नमाज से नहीं रोका जाए।
नई दिल्ली | देश में गरमाते वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है, ऐसे में जिला अदालत के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी ज़िला प्रशासन को भी यह आदेश दिया कि शिवलिंग की जगह को सुरक्षित रखा जाए और लोगों को नमाज से नहीं रोका जाए।
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नमाज़ के साथ ही शिवलिंग का संरक्षण भी ज़रूरी
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अहमदी ने दलील दी कि उस जगह का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। इस आदेश से जगह की स्थिति बदल जाएगी। वज़ू के बिना नमाज़ नहीं होती है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि, इस पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। अभी हम उस जगह के संरक्षण का आदेश बरकरार रखेंगे। अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण भी ज़रूरी है, लेकिन अभी नमाज़ नहीं रोकी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज़ से न रोका जाए।
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वाराणसी कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर से हटाया
वहीं दूसरी ओर, वाराणसी कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर से हटा दिया है। बाकी दो कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है।