राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के निर्देश: जालोर के सायला सरपंच को जोधपुर हाईकोर्ट से मिली राहत, अनुसंधान में सहयोग करने के निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने जालोर सायला की सरपंच रजनी कंवर को राहत दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित करते हुए अनुसंधान में सहयोग के साथ एसीबी को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए है।
जोधपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने जालोर सायला की सरपंच रजनी कंवर को राहत दी है।
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित करते हुए अनुसंधान में सहयोग के साथ एसीबी को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए है।
याचिकाकर्ता रजनी कंवर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह दासपा व उनकी सहयोगी अधिवक्ता प्रियंका बोराणा ने याचिका पेश कर बताया कि एनओसी के एवज में राशि की मांग करने के आरोप में एसीबी जयपुर में एक एफआईआर दर्ज है।
इसमें याचिकाकर्ता किसी प्रकार की जिम्मेवार नहीं है राशि की मांग उसके रिश्तेदार विक्रमसिंह व भूराराम की ओर से की गई है।
याचिकाकर्ता को आंशका की एसीबी उसे भी गिरफ्तार कर आरोपी बनाएगी और उसका प्रतिष्ठा धूमिल होगी।
जबकि उसका सीधा कोई रोल नहीं है। वह अनुसंधान में सहयोग के लिए भी तैयार है।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राहत देते हुए एसीबी को गिरफ्तार नही करने के निर्देश दिए है वही याचिकाकर्ता को अनुसंधान में सहयोग करने के निर्देश दिए है।