Rajasthan @ सरकार की किसान सहयोगी योजना : राजस्थान में फसलों को आवारा मवेशियों से बचाने के लिए सरकार की तारबंदी योजना कारगर, तार लगाने में मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी

राजस्थान सरकार की ओर से किसानों की फसलों को आवारा मवेशियों से बचाने के लिए शुरू की गई राजस्थान तारबंदी योजना अब कारगर होती नजर आ रही है। प्रदेश के किसान इस योजना में आवेदन कर तारबंदी के साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली 50 फीसदी तक की सब्सिडी तक प्राप्त कर सकते है।

जयपुर। 
राजस्थान सरकार की ओर से किसानों की फसलों को आवारा मवेशियों से बचाने के लिए शुरू की गई राजस्थान तारबंदी योजना अब कारगर होती नजर आ रही है। प्रदेश के किसान इस योजना में आवेदन कर तारबंदी के साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली 50 फीसदी तक की सब्सिडी तक प्राप्त कर सकते है। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से राजस्थान तारबंदी योजना के किसानों के लिए घोषित की गई है। आवारा जानवर किसानों के लिए काफी परेशानी का कारण बनते हैं। इस लिए इन से निपटने के लिए बाड़ लगाना सबसे कारगर तरीका है। इसलिए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अधिकतम चार सौ मीटर बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। किसान अपने खेतों की बाड़ लगाने में सहायता करने के लिए तो राजस्थान तारबंदी योजना की घोषणा की गई। तारबंदी योजना राज्य सरकार की एक पहल है। जहां राज्य बाड़ बनाने में शामिल खर्च का 50 प्रतिशत प्रदान करेगा। शेष लागत किसानों को वहन करनी होगी।


योजना के लिए 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अनिवार्य
राजस्थान के कई किसानों इस योजना के तहत आवेदन किया है। आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसका लाभ कई किसानों को मिला है। अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में आएगी, इस लिए बैंक खाता भी होना चाहिए। आवेदक को आवेदन के साथ आधार कार्ड,भूमि निकासी,राशन कार्ड,मोबाइल नंबर, आवास प्रामाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आवेदन फॉर्म कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद नजदीकी कृषि विभाग में जमा कराना होगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसान के खेत में फसल की बाड़ लगाने के लिए अधिकतम 40,000 रुपये तक खर्च किए जाएंगे। यह भी ध्यान रहे कि राजस्थान तारबंदी योजना के तहत आवेदक किसान को अधिकतम 400 मीटर बाड़ लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लिए कृषि विभाग से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।