खबर का असर : MRP से अधिक वसूली करने वाले शराब ठेकेदारों की नही होगी खैर
पर्यटन नगरी माउंट आबू में MRP से 55% अधिक की वसूली कर शराब बेचने वालों की अब खैर नही होगी। FIRST BHARAT द्वारा जारी किए स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब आबू प्रशासन एक्शन मोड़ में दिखाई दे रहा हैं। माउंट आबू एसडीएम अभिषेक सुराणा (IAS) ने अपने अधीनस्थ सभी जिम्मेदारों को दिए कड़े निर्देश।
- गणपतसिंह मांडोली 9929420786
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सिरोही। पर्यटन नगरी माउंट आबू में MRP से 55% अधिक की वसूली कर शराब बेचने वालों की अब खैर नही होगी। FIRST BHARAT द्वारा जारी किए स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब आबू प्रशासन एक्शन मोड़ में दिखाई दे रहा हैं। माउंट आबू एसडीएम अभिषेक सुराणा (IAS) ने अपने अधीनस्थ सभी जिम्मेदारों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में अगर ग्राहकों के हितों पर कुठाराघात करते हुए कोई शराब ठेकेदार अगर MRP से अधिक की वसूली कर रहा हैं तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आबकारी विभाग के नियमों और प्रदेश सरकार के कायदों के अनुसार ही शराब दुकानदार को शराब बेचनी होगी। इसके साथ ही शराब दुकानों में नियमानुसार पॉस मशीन भी लगानी अनिवार्य होगी। ताकि ग्राहको से अंकित मूल्य से अधिक की वसूली नही की जा सके।
◆ FIRST BHARAT बना जनता की आवाज़
FIRST BHARAT ने हमेशा ही आमजन की आवाज़ बनकर जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से प्रसारित किया हैं। माउंट आबू क्षेत्र में MRP से 55% अधिक वसूली के मामले में हमने कल एक स्टिंग ऑपरेशन कर पूरे मामले को प्रशासन के ध्यान में लाया था। जिस पर उपखण्ड अधिकारी अभिषेक सुराणा ने नियम तोड़ने वाले शराब व्यवसाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिससे माउंट आबू के स्थानीय निवासियों सहित यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को भी काफी फायदा मिलेगा।
◆ कल प्रसारित वो खबर जिस पर प्रशासन ने लिया संज्ञान
माउंट आबू में शराब ठेकेदारों की मनमानी, यहां आबकारी विभाग के नही ठेकेदार के चलते हैं नियम कायदे