आरटीआई के दायरे में निजी मेडिकल कॉलेज: उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर सूचना आयोग ने लगाया 25हजार रुपए का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने एक अहम फैसला करते हुए राजस्थान के एक निजी मेडिकल कॉलेज को सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में माना है। सूचना आयोग ने RTI में सूचना नहीं देने पर उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।