Rajasthan कोविड की समीक्षा बैठक : वाह री सरकार, Covid review meeting में चिकित्सकों ने न्यू ईयर जश्न रोकने का दिया सुझाव, सरकार ने न्यू ईयर तक दे दी छूट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रियों के साथ चिकित्सकों की टीम ने ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर अपने सुझाव दिए। एक ओर सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने न्यू ईयर जश्न को लेकर सख्त पांबदियां लगाने का सुझाव दिया, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कुछ मंत्रियों ने नए साल का जश्न मनाने--


जयपुर।
राजस्थान में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य मंत्रि परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रियों के साथ चिकित्सकों की टीम ने ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर अपने सुझाव दिए।

एक ओर सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने न्यू ईयर जश्न को लेकर सख्त पांबदियां लगाने का सुझाव दिया, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कुछ मंत्रियों ने नए साल का जश्न मनाने तक की छूट देने का समर्थन करते हुए नई गाइड लाइन जारी कर दी।

हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चिकित्सकों ने बताया कि आज विदेशों के तर्ज पर ओमिक्रॉन बढ़ गया तो राजस्थान में हालात दूसरी स्टेज से भी बदतर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अभी राजस्थान में ओमिक्रॉन 12 प्रतिशत है तो मात्र सप्ताह भर में यह 75 फीसदी तक हो जाएगा।


बहरहाल राजस्थान की गहलोत सरकार के निर्देश पर कोरोना की नए गाइड लाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक नववर्ष के उपलक्ष में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को रेस्टोरेन्टस का संचालन 02.30 घण्टे अतिरिक्त (रात्रि 10ः00 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा सकेगा। वहीं इस दिन रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11ः00 बजे से 01ः00 बजे तक) की छूट रहेगी। 
इसके अलावा समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी। 
• समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें।
• प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 
• समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10ः00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो।

• समस्त मॉल्स/दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें। 
इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।
• सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करावें।
कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।

• 31 जनवरी, 2022 के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। 
उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 
बिना अनुमति ऎसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

• प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना  इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी।
• सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

• रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10ः00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी।
• कोविड के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों/क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।
• राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

• आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण की दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

• प्रदेश में 3 जनवरी, 2022 से समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा।

• संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू यथावत् जारी रहेगा।

• उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।


नाइट कर्फ्यू पर सख्ती के सुझाव 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई।
 दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद् ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की है।
बैठक में मंत्रिपरिषद् ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना कराए जाने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया। वहीं मंत्रिपरिषद् ने 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। 
मंत्रिपरिषद् ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक एवं अधिक जन समूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए। 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है। मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में निर्णय लिए हैं।