भारत: पीएमएलए फैसले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को ईसीआईआर प्रदान न करना और बेगुनाही की धारणा को नकारना दो मुख्य चिंताएं हैं।

Supreme Court.
नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने 27 जुलाई के पीएमएलए के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की संपत्ति की कुर्की, तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती और जांच के लिए ईडी के पास मौजूद उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को बरकरार रखा गया।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को ईसीआईआर प्रदान न करना और बेगुनाही की धारणा को नकारना दो मुख्य चिंताएं हैं।

शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ए.एम. सिंघवी ने कहा कि पूरे फैसले पर विचार करने की जरूरत है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने दो मुद्दों को स्पष्ट किया, जिन पर समीक्षा के तहत विचार किया जाएगा। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि समीक्षा रिट याचिका के विपरीत है, सभी मुद्दों की समीक्षा नहीं की जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि विस्तृत सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, दो पहलुओं पर पुनर्विचार की जरूरत है।

शीर्ष अदालत ने कहा, हम काले धन की रोकथाम के पूर्ण समर्थन में हैं। देश ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

--आईएएनएस

पीके/एएनएम