भारत: यूपी के मुख्यमंत्री से जुड़े हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है और सीडी को सीएफएसएल को भेजा गया था, जिसमें पाया गया कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। यह देखते हुए कि याचिका द्वारा उठाए गए मुद्दे पर पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है, उन्होंने कहा: आप 15 साल बाद अब एक मरे हुए घोड़े की पिटाई नहीं कर सकते क्योंकि वह आदमी आज सीएम है।

Supreme Court. (File Photo: IANS)
नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े 2007 के कथित हेट स्पीच के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है और सीडी को सीएफएसएल को भेजा गया था, जिसमें पाया गया कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। यह देखते हुए कि याचिका द्वारा उठाए गए मुद्दे पर पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है, उन्होंने कहा: आप 15 साल बाद अब एक मरे हुए घोड़े की पिटाई नहीं कर सकते क्योंकि वह आदमी आज सीएम है।

फरवरी 2018 में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मिली। याचिकाकर्ता परवेज परवाज और अन्य ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

बेंच, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सी.टी. रविकुमार शामिल हैं, ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि अगर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है, तो मंजूरी का सवाल ही कहां है।

--आईएएनएस

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