टोल में झोल है: नेशनल हाइवे पर नागरिकों के अधिकार क्या है, नियम विरुद्ध टोल वसूल रहे हैं कंपनियों के लोग
राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएचएआई की नजरअंदाजी व लापरवाही के कारण संवेदक अथवा टोल संचालकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों व नियमों के विरूद्ध टोल की वसूली की जा रही है। सांसद नीरज डांगी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं मिलना आमजनता को संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रदत्त अधिकार है
New Delhi | राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से राज्यसभा सत्र के दौरान सवाल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर नागरिकों के अधिकार के बारे में जानकारी चाही।
राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएचएआई की नजरअंदाजी व लापरवाही के कारण संवेदक अथवा टोल संचालकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों व नियमों के विरूद्ध टोल की वसूली की जा रही है।
सांसद नीरज डांगी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं मिलना आमजनता को संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रदत्त अधिकार है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैकल्पिक मार्गों का अभाव, आपाताकालीन लेन की व्यवस्थाओं का अभाव, आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का अभाव होने के बावजुद भी टोल संचालकों द्वारा गलत तरीके से टोल प्लाजा संचालित किये जा रहे है। जिसको लेकर सोमवार को शुरू हुए राज्यसभा सत्र के दौरान सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से जानकारी चाही गई। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैकल्पिक मार्गों को दिये बिना टोल प्लाजा को संस्थापित किये जाने से नागरिकों की आवाजाही बाधित होने की संभावनाएं पूछी।
कांग्रेस जिला प्रवक्ता हर्षुल अग्रवाल ने बताया कि सांसद नीरज डांगी ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैकल्पिक मार्गों को दिये बिना टोल अवरोधकों के संस्थापन से नागरिकों की अबाधित आवाजाही को बाधित करने के संबंध में पूर्व में पारित आदेशों के बारे में जानकारी पूछी है।